13 फ़रवरी को किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के उत्तर पूर्वी ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश के साथ लगती सीमा पर धारा 144 के तहत विशेष पाबंदियां लगाई हैं.
डीसीपी नॉर्थ ईस्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लोगों के जुटने पर पाबंदी रहेगी. प्रदर्शनकारी दिल्ली में प्रवेश न कर पाएं, इसके लिए पुलिस को हर संभव क़दम उठाने के लिए कहा गया है.
आदेश में कहा गया है, “13 फ़रवरी को कुछ किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की ओर मार्च करने की अपील की है. वे अपनी मांगें पूरी होने तक दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे सकते हैं.”.
“पहले हुए प्रदर्शनों में किसानों के व्यवहार और अड़ियल रवैये को देखें तो किसान या समर्थक अपने-अपने ज़िलों से ट्रैक्टर, ट्रॉली और हथियारों आदि के साथ आ सकते हैं. हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी किसान आ सकते हैं.”
“ऐसे में किसी तरह की अवांछित घटना को टालने और क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सावधानी बरतते हुए इलाक़े में जान-माल की सुरक्षा के लिए धारा 144 के तहत आदेश निकालना आवश्यक हो गया है.”
इस आदेश में दिल्ली और उतर प्रदेश की सीमा पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. लिखा गया है कि प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, निजी गाड़ियों या घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली में दाख़िल नहीं हो पाएंगे.
आदेश में कहा गया है कि ‘पुलिस हर संभव कोशिश करेगी कि प्रदर्शनकारी दिल्ली में न आ सकें’ और बंदूक, त्रिशूल, भाला या कोई हथियार रखने वाले को तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा.
यह आदेश 11 फ़रवरी, 2024 से अगले 30 दिनों तक जारी रहेगा, बशर्ते इसे पहले वापस न ले लिया जाए.