31 दिसंबर से पहले कर लें ये 4 जरूरी वित्तीय काम, फिर नहीं मिलेगा मौका

31 दिसंबर से पहले कर लें ये 4 जरूरी वित्तीय काम, फिर नहीं मिलेगा मौका
31 दिसंबर से पहले कर लें ये 4 जरूरी वित्तीय काम, फिर नहीं मिलेगा मौका

नई दिल्ली, एजेंसी। नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है और 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन होने के साथ ही कई जरूरी वित्तीय काम को डेडलाइन भी है। ऐसे में इन कामों को डेडलाइन निकलने से पहले पूरा कर लें। अन्यथा आपको भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। डीमैट अकाउंट अगर आप शेयर मार्केट में कारोबार करते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी दर्ज कराना जरूरी है। अगर आप समय पर नॉमिनी नहीं दर्ज कराते हैं तो फंड्स से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है और आपको फंड निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आईटी रिटर्न लेट इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 है। अगर आप किसी कारण से 31 जुलाई, 2023 तक आईटी रिटर्न नहीं जमा कर पाए थे तो इस तारीख तक आसानी से आप लेट फीस के साथ रिटर्न जमा करा सकते हैं। आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपके खिलाफ कार्रवाही कर सकता है। बैंक लॉकर एग्रीमेंट आरबीआई की ओर से सभी बैंकों को नया लॉकर एग्रीमेंट करने के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया गया है। ऐसे में अगर आपका भी बैंक लॉकर है तो इस तारीख कर नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करने। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपना लॉकर बंद करना पड़ सकता है। यूपीआई नेटवर्क चलाने वाली सरकारी एजेंस एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ऐसी यूपीआई आईडी को बंद करने का फैसला किया गया है जिनका इस्तेमाल एक वर्ष से ज्यादा समय से नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर आपकी भी कई ऐसी यूपीआई आईडी है, जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो एक जनवरी से वे डिएक्टिवेट हो जाएगी।