लोक अदालत में महाछूट का लाभ लेने अब करदाताओं के पास मात्र दो दिन शेष
जबलपुर, का.सं. । नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वसूली की कार्यवाही तेज कर दी है। निगम द्वारा अपने सभी संभागों से सम्पत्तिकर वसूली हेतु धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत नोटिस बकायादारों को जारी किये जा चुके हैं एवं बकाया करदाताओं को सम्पत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार की राशि जमा करने के लिए फोन पर भी सूचना दी जा रही है। निगम द्वारा अपने कर्मचारियों से करदाताओं के बैंक खातों की जानकारी ली गई है। सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही के पश्चात धारा 178 के अंतर्गत बकायादारों के बैंकों को पत्र जारी कर खातों को फ्रीज करने कहा गया है। यदि करदाताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो खातों में जमा राशि को निगम के बैंक खाता में हस्तांतरित कर दिया जायेगा, जिससे बकाया करों की वसूली की जा सके। आज दिनांक तक कुल 283 खातों को फ्रीज किया जा चुका है। निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े, उपायुक्त पी.एन. सनखेरे तथा सहायक आयुक्त संभव अयाची ने बताया कि करदाताओं के पास अब लोक अदालत के दिन महाछूट का लाभ लेने दो दिन मात्र शेष है। उन्होंने 9 दिसम्बर 2023 दिन शनिवार को आयोजित लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर बकाया करों की राशि जमा कर छूट का लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने करदाताओं से यह भी अपील की है कि समय पर सम्पत्तिकर, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार की राशि जमा कर खाता फ्रीज करने जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचें।