बहुचर्चित लैंड जिहाद मामले में सारी चल अचल संपत्तियों पर यथा स्थिति बनाए रखने का हाई कोर्ट का आदेश

जबलपुर, का.सं.। शहर के बहुचर्चित लैंड जेहाद प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है जब मंगलवार दिनांक 5 दिसंबर 2023 को उच्च न्यायालय जबलपुर ने फुहारा निवासी मरहूम प्रभा मुखर्जी द्वारा दायर किए गए सिविल प्रकरण में मुस्लिम पक्ष जो की श्रीमती प्रभा मुखर्जी की विवादित वसीयतों के आधार पर उनकी लगभग 500 करोड रुपए की चल अचल संपत्ति पर दावा ठोक रहा था, ऐसी सभी संपत्तियों के खरीद बिक्री पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है और ऐसी सारी संपत्तियों पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिया हैद्य प्रभा मुखर्जी की ओर से उपस्थित हुए उनके विधिक वारसान होशंगाबाद निवासी आनंद चौधरी द्वारा अपने अधिवक्ता डॉ. रश्मि पाठक के माध्यम से न्यायालय में अपील के प्रचलन के दौरान ऐसी सारी संपत्तियों की यथा स्थिति बनाए रखने का आवेदन लगाकर गुहार लगाई थी कि विरोधी पक्ष 2015 में श्रीमती प्रभा मुखर्जी की मृत्यु होने के बाद से ही अवैध तरीके से उनके फर्जी वसीयत के आधार पर हासिल की गई ऐसी बहुत सारी संपत्तियों को पहले ही बैच चुका है और अब वह बड़ा फुहारा में खादी भंडार के बाजू में स्थित लगभग 45000 वर्ग फुट का बहुमूल्य प्लाट भी बेचने की फिराक में है द्य आनंद चौधरी ने न्यायालय को अवगत कराया कि लगभग दो माह पूर्व भी मुस्लिम पक्ष द्वारा पनागर एक बहुमूल्य जमीन जबलपुर निवासी संदीप विजन को मात्र 6 करोड रुपए में अवैध रूप से बेच दी गई है जबकि यह संपत्ति भी प्रकरण में सूट प्रॉपर्टी के रूप में शामिल है जिसके लिए माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रचलनशील हैद्य ज्ञात रहे की इसी प्रकरण में विगत दिनों 31 जुलाई 2023 को भी माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि मुस्लिम पक्ष जब तक इन वसीयतों को सक्षम न्यायालय से सिद्ध नहीं कर लेता लेता तब तक वह महरूम प्रभा मुखर्जी की किसी भी चल अचल संपत्ति को पाने का हकदार नहीं होगा ङ्क अपने आवेदन में प्रारंभ मुखर्जी के भतीजे आनंद चौधरी ने यह भी गुहार लगाई है कि इस सब फर्जी वाडे की जांच सीबीआई से करवाने हेतु भी एक अलग से याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई है जिसकी सुनवाई भी शीघ्र ही होने वाली है तथा मुस्लिम पक्ष द्वारा उसकी बुआ प्रभा मुखर्जी की जितनी भी संपत्ति उनकी मृत्यु के बाद वेंच दी गई है उसे भी न्यायालय के माध्यम से रिस्टोर कराया जाएद्य प्रकरण की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद नियत की गई है।