सीजेआई बोले- स्पीकर शिवसेना पर 31 दिसंबर और एनसीपी की याचिका पर 31 जनवरी तक फैसला करें

नई दिल्ली, एजेंसी । महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विधानसभा के सत्र और छुट्टियों के बीच स्पीकर राहुल नार्वेकर को अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। 

सीजेआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि शिवसेना की याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक और सीजेआई की याचिकाओं पर 31 जनवरी 2024 तक स्पीकर ही फैसला करें। मंगलवार 17 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अंतिम मौका देने की बात कही । शीर्ष कोर्ट ने कहा कि विरोधी धड़े (उद्भव ठाकरे) की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उस पर फैसला लेने के लिए स्पीकर वास्तविक समयसीमा निर्धारित करें। अयोग्यता की याचिकाओं को जल्द निर्णय लिए जाने की जरूरत है।

फडणवीस ने कहा था- अयोग्य हुए तब भी सीएम रहेंगे शिदे

एक दिन पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों की अयोग्यता मामले पर बयान दिया। उन्होंने मराठी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उनका केस मजबूत है । अगर ऐसा हुआ भी तो वो अपना कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री ही पूरा करेंगे। हम उनका पद बरकरार रखने के लिए उन्हें सीएम के रूप में चुन लेंगे। वहीं, विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर अयोग्यता मामले पर चर्चा के लिए रविवार 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच गए थे।

पिछले साल एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी

शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया |16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिह्न (तीर-कमान) को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।