ऑनलाइन गेमिंग पर GST लागू करने के बाद सरकार गूगल, फेसबुक, X और दूसरी एडटेक कंपनियों पर 18 फीसदी का जीएसटी लगा सकती है. आइए जानते हैं आपकी देनदारी कैसे तय होगी.
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बाद जल्द सरकार गूगल, फेसबुक, X और दूसरी एडटेक कंपनियों पर 18 फीसदी का जीएसटी लगा सकती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस तरह की कंपनियों को टैक्स का भुगतान करना होगा. सरकार के इस फैसले से कंटेंट क्रिएटर्स को तगड़ा झटका लग सकता है. CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब ऑनलाइन हो रही कमाई पर 18 फीसदी GST लग सकता है. आइए डिटेल में जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग पर GST के बाद किन कंपनियों पर GST की तलवार लटकी है. हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर GST लागू किया है. ऑनलाइन गेमिंग के बाद ऑनलाइन विज्ञापन, क्लाउड सर्विसेज, म्यूजिक, ऑनलाइन एजुकेशन यानि एडटेक कंपनियों पर भी GST लागू किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय के इस आदेश के अनुसार, अब विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों से पर्सनल यूज के लिए ऑनलाइन सेवाओं का इम्पोर्ट करना GST के दायरे में आएगा.
कैसे तय होगा GST
इस टैक्स को कलेक्ट करने और भारत सरकार के पास जमा कराने की जिम्मेदारी सर्विस के एक्सपोर्टर को दी गई है. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं की आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आपकी फेसबुक, यूट्यूब या एक्स से कमाई हो रही है. ये कमाई ऐड रेवेन्यू की होती है, जो OIDAR के दायरे में है. अब ऐसे हालातों में 1 अक्टूबर से इस पर 18 फीसदी GST लग सकता है. हालांकि, इन मामलों में सर्विस एक्सपोर्टर कंटेंट क्रिएटर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही कंपनियों जैसे एक्स, फेसबुक, यूट्यूब है, तो GST भरने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी.