अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत, दो जून को करना होगा सरेंडर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने अंतरिम जमानत दे दी है.

कोर्ट ने उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करने को कहा है.

21 मार्च से हिरासत में चल रहे अरविंद केजरीवाल अब दो जून तक लोकसभा चुनावों में प्रचार कर सकेंगे.

अंतरिम जमानत की घोषणा करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पूरे मामले की सुनवाई जल्द ही ख़त्म करेंगे.

अदालत ने कहा, ”हम जल्द ही सुनवाई कर, इस केस की पूरा करने की कोशिश करेंगे.”

अभी लिखित आदेश आना बाकी है, उसके बाद ही अंतरिम जमानत की शर्तों के बारे में पता चलेगा.

अदालत ने कहा है कि ज़मानत का मुचलका जेल अधिकारियों के पास जमा करवाया जाए ताकि केजरीवाल की रिहाई जल्द हो सके.

अदालत ने ये भी कहा कि अगस्त 2022 में रजिस्टर किए गए केस में केजरीवाल को डेढ़ साल बाद गिरफ़्तार किया था.

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “गिरफ़्तारी पहले या बाद में की जा सकती थी. 21 दिन से क्या फ़र्क पड़ता है.”