पेटीएम पर आरबीआई के फ़ैसले का क्या है मतलब, यहां जानिए सभी सवालों के जवाब

पेटीएम पर आरबीआई के फ़ैसले का क्या है मतलब, यहां जानिए सभी सवालों के जवाब
पेटीएम पर आरबीआई के फ़ैसले का क्या है मतलब, यहां जानिए सभी सवालों के जवाब

भारतीय रिज़र्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी का एलान किया है. आरबीआई के अनुसार, पेटीएम की कई सेवाएं 29 फ़रवरी के बाद बंद हो जाएंगी.

आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए ये फ़ैसला लिया गया है.

आरबीआई के इस एलान के बाद से पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट आई. गुरुवार को ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही पेटीएम के शेयर 20 फ़ीसदी तक गिर गए.

पेटीएम के शेयर का दाम 609 रुपये तक पहुंच गया है, जो बीते छह सप्ताह में सबसे कम कीमत है.

आरबीआई के आदेश का असर बड़े तबके पर पड़ सकता है क्योंकि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाज़ार का 16-17 फ़ीसदी हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं.

इस संबंध में आरबीआई ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की.

इसमें कहा गया, “पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35ए नियम के तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहक में कोई भी क्रेडिट-डिपॉज़िट, ट्रांजैक्शन, वॉलेट, फॉस्ट टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.”

“पेटीएम को अपने ग्राहकों को बैलेंस निकालने और इसका इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी. ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनके पास पेटीएम के सेविंग्स और करेंट अकाउंट हैं या वो फास्टटैग का इस्तेमाल करते हैं.

29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के कस्टमर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आरबीआई ने 15 मार्च तक पेटीएम को नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा है.

“भविष्य में ओसीएल पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं बल्कि सिर्फ़ दूसरे बैंकों के साथ काम करेगा.”