कार्यवाही के लिये प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल को जारी किया पत्र
जबलपुर, मुख्य संवाददाता। सहजपुर में बिना किसी विभाग से अनुमति लिये कच्ची प्लाटिंग कर धड़ल्ले से कालोनी बनाने के नाम पर प्लॉट बेचने वाले कालोनाईजर पर धीरे-धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। एक क्रेता द्वारा इस संबंध में शिकायत करने पर तहसीलदार एवं पटवारी मैंने मौके पर जाकर जब जांच की तो खुलासा हुआ कि प्लाटिंग पूरी तरह नियम विरूध्द तरीके से की जा रही है इस पर तहसीलदार एवं पटवारी ने रिपोर्ट बनाकर अनुविभागीय अधिकारी शहपुरा को रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन वहा रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया इसके बाद जब पीड़ित रोहित जैन पिता चक्रेश जैन निवासी संगम कालोनी बल्देवबाग ने लगातार शिकायत की तो अनुविभागीय अधिकारी शहपुरा ने ६ नवंबर को तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सहजपुर के पहन ४९ खसरा नंबर २११/२/३/१ के क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुये आदेश जारी किया कि चूंकि कालोनाईजर द्वारा रेरा का उल्लघंन करते हुये बिना किसी विभाग से अनुमति लिये बिना कच्ची प्लाटिंग कर प्लॉट बेचे जा रहे है इसलिये कालोनाईजर पर कार्यवाही के लिये कालोनी सेल प्रभारी को पत्र जारी किया। देखना यह है कि अब इस अवैध कालोनी पर कार्यवाही कब होती है। राजस्व विभाग की अनदेखी के कारण ही अब तक कई लोग यहा प्लॉट खरीद चुके है लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि कालोनाईजर पर कार्यवाही होती है तो जो प्लॉट खरीद चुके है उनका क्या होगा। उल्लेखनीय है कि बरगी विधानसभा के सहजपुर प.ह.नं. ४९ रा.नि.म. शहपुरा जिला जबलपुर में पुराना खसरा २१२१ / २ / ३ जिसका नया खसरा नं. २११/२/३/१ कुल रकबा ६६१३६ वर्गफुट जमीन पर सरोज जैन, आनंद जैन, आलोक जैन, आरती जैन, ज्योति जैन के द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है। रोहित जैन पिता चक्रेश जैन निवासी संगम कालोनी चेरीताल ने शिकायत में बताया कि सरोज जैन एवं अन्य के द्वारा मुझे खुद १०००० वर्गफुट, रविन्द्र पटैल को १४५३५ वर्गफुट, सत्येंन्द्र जैन को ४२७५ वर्गफुट इस प्रकार कुल दस से पन्द्रह लोगों को प्लॉटों का विक्रय अवैध रूप से किया जा रहा है। जबकि सरोज जैन एवं अन्य के द्वारा एग्रीमेंट व रजिस्ट्री में शर्तअनुसार किसी भी विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं लगाई। बताया जाता है शिकायकर्ता रोहित जैन ने सहजपुर में अवैध कालोनी बनाये जाने की शिकायत २८ अगस्त २०२३ को अपर कलेक्टर ग्रामीण से की थी।