जबलपुर, का. सं.। कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनरों द्वारा प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र / पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण पत्र जमा कराया जाना अनिवार्य है। जिन पेंशनरों द्वारा एक वर्ष की निर्धारित समयावधि पूर्ण हो जाने के उपररांत जीवन प्रमाण पत्र अथवा पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण पत्र जमा नहीं कराये गये हैं उनकी पेंशन अनुवर्ती माह से रोक दी जाएगी। जिन पेंशनरों का जीवन प्रमाण पत्र जमा किए एक वर्ष नहीं हुआ है उन्हें अभी जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं है। श्री राकेश सहरावत, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया की पेंशनरों के डाटाबेस के आधार पर एकत्रित जानकारी के अनुसार यह पाया गया है कि अब तक लगभग 11582 पेंशनरो ने जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र / पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है। इसके अतिरिक्त जिन पेंशनरों द्वारा विगत तीन वर्षो से जीवन प्रमाण पत्र/ पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया गया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे शपथ पत्र के साथ जीवन प्रमाण पत्र/ पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण पत्र शीघ्र जमा कराये। ऐसा करने में जो पेंशनर्स असफल रहे हैं, उनके पी.पी.ओ. बैंक से वापस मंगवाकर उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। श्री राकेश सहरावत, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि जुलाई 2022 से ई०पी०एस० पेंशनरों को मोबाइल द्वारा फेस रीडर ऐप के माध्यम से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा किये जाने की सुविधा ई०पी०एफ०ओ० द्वारा प्रदान करायी गयी है। इस सेवा के उपयोग के लिये पेशानर को एंड्रायड वर्जन 7.0 या ऊपर के वर्जन के फोन का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से करना होगा एवं मोबाइल कैमरे का रिजुलेशन 5 एम. पी. या उससे ज्यादा होना चाहिए तथा पेंशन देने वाले प्राधिकरण बैंक के यहाँ पंजीकृत आधार नम्बर होना आवश्यक है। उन्होने यह भी बताया कि आधार फेस रीडर का उपयोग बहुत ही सरल है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के पश्चात जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन को से डाउनलोड करने के उपरांत पेंशनर की लाइव / विडियो फोटोग्राफ स्कैन कर जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। राकेश सहरावत, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त । ने ई०पी०एस० के उन सभी पेंशनरों से जिन्होने अभी तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र / पुनर्विवाह न होने संबंधी प्रमाण पत्र जमा नही कराया है से अनुरोध किया है कि फेस रीडर ऐप, उमंग ऐप से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करें या अपनी बैंक शाखा, सामान्य सेवा केंद्रों में आधार आधारित बायोमेट्रिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) शीघ्र जमा कराये। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किये जाने हेतु पेंशनरों को केवल अपना मोबाइल, बैंक पासबुक, पेंशन भुगतान आदेश संख्या और आधार कार्ड ले जाना होगा। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी पेंशनर को डी०एल०सी० जमा किये जाने में कठिनाइ हो रही हो तो वह सहायता हेतु जबलपुर स्थित भविष्यनिधि कार्यालय के साथ-साथ भविष्य निधि जिला कार्यालयों, सतना तथा छिंदवाड़ा से सम्पर्क कर अपना डीएलसी अपडेट करवा सकता है। यदि कोई ई.पी.एफ पेंशनर चलने फिरने में असमर्थ है तो उसका डी०एल०सी० घर बैठे किया जाएगा इसके लिए ऐसे पेंशनर्स को अपना अनुरोध क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर अथवा जिला कार्यालय, सतना / छिंदवाड़ा में देना होगा। जिसके आधार पर कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनके घर पर जाकर डी०एल०सी० प्राधिकृत किये जायेंगे। पेंशनर यदि चाहें तो प्रत्येक माह की 27 तारिख को आयोजित किये जा रहे “निधि आपके निकट 2.0′ के निकटम शिविर में उपस्थित होकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है या व्हाट्सएप नम्बर 6267777416 पर विवरण प्रेषित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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