MP Election 2023: प्रदेश में 7 अक्टूबर से लागू हो सकती है आचार संहिता, जुड़ना शुरू हो जाएगा प्रचार का खर्च

MP Election 2023: प्रदेश में 7 अक्टूबर से लागू हो सकती है आचार संहिता, जुड़ना शुरू हो जाएगा प्रचार का खर्च
MP Election 2023: प्रदेश में 7 अक्टूबर से लागू हो सकती है आचार संहिता, जुड़ना शुरू हो जाएगा प्रचार का खर्च

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी हैं। सूत्रों की मानें तो चुनाव आयोग 7 अक्तूबर को प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर आदर्श आचार संहिता लागू कर सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार का खर्चा जुड़ना भी शुरू हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही प्रदेश की कमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के हाथों में आ जाएगी।  सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं और जिले में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शुक्रवार 6 अक्तूबर को भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की दोपहर 12.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी बुलाई है। इधर, मध्यप्रदेश मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।  आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही किसी भी सरकारी संपत्ति पर दीवार लेखन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, पेंटिंग को हटाने की कार्रवाई 24 घंटे, सार्वजनिक स्थल के लिए 48 घंटे और निजी संपत्ति पर 72 घंटे में एक्शन लेना होगा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा की हर दिन आयोग को जानकारी देना होगा। वोटर आईडी कार्ड वितरण कार्य की हर सप्ताह समीक्षा करना होगा। जिलों में मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन करना होगा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत इस्तेमाल हो रही सभी ईवीएम-व्हीव्हीपीएटी को आचार संहिता लागू होते ही स्ट्रांग रूम में जमा करना होगा।

मतदाताओं का आंकड़ा 
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 है। जिसमें मेल वोटर 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 है। जबकि महिला मतदाता 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। वहीं, थर्ड जेंडर 1373 है। वहीं 75 हजार 304 पोस्टल बैलेट से वोट डाले जाएंगे।