दो-तीन दिन देंगे समझाईश, बाद में खुले में मांस बेचने वालों पर होगी कार्यवाही

दो-तीन दिन देंगे समझाईश, बाद में खुले में मांस बेचने वालों पर होगी कार्यवाही
दो-तीन दिन देंगे समझाईश, बाद में खुले में मांस बेचने वालों पर होगी कार्यवाही

बिना लायसेंस सार्वजनिक स्थानों पर पशु मांस, मछली बेचने वालों पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यवाही के निर्देश देने के बाद कई दुकानदारों ने समेट ली अपनी दुकानें खुले में और बिना लायसेंस के मांस, मटन, मछली के विक्रय पर रोक लगाने मुख्यमंत्री मोहन यादव के फरमान का असर नजर आने लगा है। प्रशासन द्वारा ऐसे दुकानदारों पर शिकंजा कसने के पहले ही गुरूवार को फुटपाथ पर मांस- मटन की दुकान लगाने वाले कई दुकानदारों ने दुकान ही नहीं लगाई। जबलपुर, मुख्य संवाददाता। वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी नगर निगम आयुक्तों को १३ दिसंबर को पत्र जारी कर नगर पालिका निगम अधिनियम १९५६ की धारा २५३,२५४ तथा २५५ तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा २६८ एवं २६९ के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र लायसेंस के बिना पशु मांस तथा मछली विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने सघन अभियान चलाने के निर्देश दिये उसी तारतम्य में निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि तीन-चार दिन तक ऐसे दुकानदार जिनके पास लायसेंस नहीं है साथ ही जो खुले में मांस, मटन एवं मछली का विक्रय कर रहे है उन्हें समझाईश दी जाये इसके बाद ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। निगमायुक्त के निर्देश के बाद आज सभी जोन में सीएसआई अपनी टीम के साथ ऐसे दुकानदारों को समझाईश देते नजर आये जो बिना लायसेंस या खुले में मांस-मटन का विक्रय करते है। बिना लायसेंस के नहीं कर पायेंगे व्यवसाय बताया जाता है नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत बिना लायसेंस खुले में पशु मांस तथा मछली के विक्रय को पूर्णत प्रतिबंधित किया जाये। यह भी सुनिश्चति किया जाये कि दुकान में साफ सफाई समुचित हो, कचरे का निष्पादन समुचित हो, मांस विक्रय खुले में ना हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाया जाये।