नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय होंगे। इससे पहले 18 नवंबर को सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आंशिंक दलीलें सुनी गई थीं। जिसके बाद स्पेशल जज विकास ढल ने 25 नवंबर तक सुनवाई टाल दी थी वहीं 25 अक्टूबर को ईडी ने चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की लिस्ट जैन के वकील को दे दी थी। जांच में आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। इसके साथ ही श्वष्ठ ने यह भी बताया कि छापेमारी के दौरान और वहां से निकलते वक्त क्या-क्या चीजें जब्त की गई। उधर सत्येंद्र जैन के वकील ने जांच एजेंसी पर बयानों की अधूरी जानकारी देने का आरोप लगाया। वकील का कहना है, ईडी ने जो लिस्ट दी है, वह पूरी नहीं है। जुलाई 2022 के बाद इस मामले में अन्य आरोपियों के भी बयान दर्ज किए गए थे। जिसकी जानकारी अभी तक श्वष्ठ ने सत्येंद्र जैन को नहीं दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ाई : सत्येंद्र जैन फिलहाल जमानत पर हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सत्येंद्र की जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सत्येंद्र की रेगुलर जमानत पर 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने जैन की अंतरिम राहत जारी रखते हुए मामले पर सुनवाई 24 नवंबर तक टाल दी थी। 26 मई को कोर्ट ने जैन को सशर्त छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र मीडिया से बात नहीं करेंगे और बिना परमिशन दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी।